नालंदा: बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लाॅकडाउन (Lockdown) लगाया था. कोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी आने के बाद अब अनलाॅक किया गया है. अनलॉकके बाद जिलास्तर पर जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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ऑड-इवेन फाॅर्मूला में खोलने का निर्देश
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमण के ममाले में नियंत्रित करने और दुकान प्रतिष्ठानों पर भीड़-भाड़ में कमी लाने के लिए दुकानों प्रतिष्ठानों को 9 जून से 15 जून तक ऑड-इवेन फाॅर्मूला में खोलने का निर्देश जारी किया है.
पहले की तरह खुलेंगी जरूरी दुकानें
जिलाधिकारी के माध्यम से जारी किये गए आदेश में जरूरी सभी दुकानें पूर्ववत प्रतिदिन खुलेंगी. वहीं कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, खेलकूद सामाग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, टेलर्स की दुकान, सैलून-पार्लर की दुकानों को ऑड-इवेन अंक यानी 9, 11, 13, 15 जून को प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है.
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जानिए कौन सी दुकान कब खुलेंगी
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस और बैटरी, फर्नीचर, सोना चांदी की दुकान या अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो, वे सभी 10, 12, 14 जून को प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी.
कार्रवाई करने का निर्देश
बता दें कि जारी किये गये आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकान, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार के माध्यम से कर्मियों और आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी. साथ ही आदेश का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गयी है.