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Nalanda Liquor Case: हादसे के बाद राजगीर पुलिस सख्त, संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई जारी - नालंदा में कथित जहरीली शराब कांड

नालंदा में कथित जहरीली शराब कांड (Nalanda Liquor Case) में पुलिस-प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और जांच जारी है. मामले में चारों ओर से सरकार पर भारी दबाव है. इसी बीच राजगीर अनुमंडल इलाके में शराब कारोबारी और शराब पीने के आरोप में जेल जा चुके लोगों पर 107 के तहत कार्रवाई होगी. पढ़ें पूरी खबर..

सुनीता सिन्हा
सुनीता सिन्हा

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Published : Jan 19, 2022, 4:47 PM IST

नालंदाःबिहार के नालंदा में कथित जहरीली शराब कांड (Nalanda Liquor Case) मामले में पुलिस और प्रशासनिक महकमा पूरे दबाव में है. इसी बीच जिला पुलिस ने शराब तस्करी और शराब पीने के मामले से जुड़े लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत थाना स्तर से थानाध्यक्ष सूची बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंप रहे हैं. सूची में शामिल लोगों को नियमित तौर पर एसडीएम कोर्ट में हाजरी लगानी होगी.

इस दौरान आरोपियों को शराब से दूर रहने की शपथ भी दिलायी जाएगी. नये आदेश के तहत राजगीर थाना की ओर से ऐसे 121 लोगों की सूची अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को सौंपी गई है. अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर ने नोटिस भी जारी कर दिया है.

121 लोगों के खिलाफ 107 के तहत

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जहरीली शराब कांड के बाद नालंदा में जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं राजगीर थाना के थानेदार दीपक कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी को 121 वैसे लोगों की सूची सौंपी है, जो शराब पीने या बेचने के मामले में जेल जा चुके हैं. थानेदार की अनुशंसा पर अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर सुनीता सिन्हा ने 121 लोगों के खिलाफ 107 के तहत नोटिस जारी कर दिया है. इसके बाद अब इन लोगों को महीने में नियमित रूप से हाजिर होना होगा और इन्हें शराब नहीं पीने और शराब नहीं बेचने की शपथ दिलाई जाएगी.

अनुमंडल पदाधिकारी की गई इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है. अनुमंडल पदाधिकारी सुनीता सिन्हा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से लोगों में भय पैदा होता है. साथ ही अवैध शराब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी.

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नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

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