नालंदा:कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन काफी अलर्ट है. कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं. वहीं, सरकार और कोर्ट की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार जिले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय को दो दिनों के लिए बंद किया गया है.
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हालांकि बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय में सिर्फ जमानत या फिर अति आवश्यक कार्य होंगे. अन्य कार्यों पर प्रतिबंध है. वहीं, शुक्रवार तक के लिए बंद किए गए कोर्ट को फिर से समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्देश दिया जाएगा. तब तक कार्य फिजिकल प्रणाली से होगा. वहीं, हाईकोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जिला जज कोर्ट के कार्य व्यवस्था का निर्णय और निर्देश के लिए स्वतंत्र होंगे.
विचार-विमर्श के बाद निर्णय
जिला जज डॉ. रमेशचन्द्र द्विवेदी ने प्रधान न्यायधीश विजय आनंद तिवारी, एडीजे कन्हैया, संतोष कुमार और सीजीएम सुतोष कुमार गुप्ता की उपस्थिति में संघ सदस्यों पीपी कैसर इमाम, अध्यक्ष सीताराम सिंह सहित अधिवक्ता कमलेश कुमार, आमेश प्रसाद और विनोद कुमार सहित संघ के कई सदस्यों के साथ बैठक आयोजित कर इस मामले पर विचार विमर्श कर कोर्ट बंद करने का निर्णय लिया.