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नालंदा में लगाया गया 5 दिनों का लॉकडाउन, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए आगामी 11 से 15 जुलाई तक पूरे जिले में लॉकडाउन लगाया गया है. वहीं इस लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है.

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Published : Jul 10, 2020, 7:30 PM IST

Updated : Jul 12, 2020, 10:46 PM IST

नालंदा: जिले में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 दिनों का लॉकडाउन लागू किया है. आगामी 11 से 15 जुलाई तक पूरे जिले में लॉकडाउन लगाया गया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है. स्थानीय लोगों के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन का यह कदम काफी बेहतरीन है.

5 दिनों का लॉकडाउन लागू
बता दें कि जिले में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. गुरुवार को एक साथ 41 नए मामले सामने आए हैं. इसमें एक थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी और एक स्वास्थ्य कर्मी शामिल है. जिले में अब तक कुल 407 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए लोगों के द्वारा लॉकडाउन की मांग तेज होने लगी थी. स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने भी प्रशासन से लॉकडाउन लगाने की गुहार लगाई थी. ऐसे में प्रशासन के द्वारा फिलहाल 5 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है.

देखें रिपोर्ट

जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
वहीं इस लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. इसमें पहले लॉकडाउन में के दौरान जो भी नियमें थी वह पूर्ववत लागू रहेंगी. यानी निजी, सरकारी क्षेत्र में कार्य चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एटीएम सेवाएं, डेयरी और डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान पूर्ववत जारी रहेंगी. खाद्यान्न, किराना, फल-सब्जी, दूध की खुदरा दुकानें प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस, कुरियर सेवाएं, ई-कॉमर्स सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पूर्ववत रहेंगी. पशु चारा की दुकान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी.

Last Updated : Jul 12, 2020, 10:46 PM IST

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