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मुजफ्फरपुर में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज

अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि आरोपित जफरूल इस्लाम खान पर आईपीसी की धारा 124(ए), 153(ए), 153(बी), और धारा 66(एफ) के तहत परिवााद दर्ज करवाया है. इस मामले को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है.

मुजफ्फरपुर
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Published : May 2, 2020, 7:05 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले के सीजीएम कोर्ट में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह और नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है. यह परिवाद स्थानीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने दायर की है. अधिवक्ता संजीव कुमार ने दर्ज परिवाद में कहा है कि बीते 28 अप्रैल को आरोपित ने सोशल मीडिया के पेज पर देशविरोधी पोस्ट किया था.

19 मई को होगी सुनवाई
अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि आरोपित जफरूल इस्लाम खान पर आईपीसी की धारा 124(ए), 153(ए), 153(बी), और धारा 66(एफ) के तहत परिवााद दर्ज करवाया है. इस मामले पर मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख को मुकर्रर किया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

क्या था जफरुल का पोस्ट
जफरुल इस्लाम ने 28 अप्रैल को सोशल मीडिया पर कहा था कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है. भारतीय मुसलमानों के साथ कुवैत के मुस्लिम मजबूती के साथ खड़ा है. इसके लिए कुवैत को घन्यवाद. जफरुल इस्लाम खान ने अपने पोस्ट में धमकी भरे लहजे में लिखा था कि अगर भारतीय मुसलमानों ने भारत में धर्म के नाम पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों से शिकायत कर दी. उस दिन कट्टरपंथियों पर सैलाब आ जाएगा. उन्हें जलजले का सामना करना होगा. बता दें कि इस पोस्ट के बाद भारत के भगोड़े जाकिर नाइक ने भी जमकर तारीफ की थी.

दायर परिवाद की कॉपी

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