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मुजफ्फरपुर में 16 लाख रुपये का चेक बाउंस, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार - ईटीवी भारत न्यूज

Muzaffarpur Cheque bounce : मुजफ्फरपुर में 16 लाख रुपये के चेक बाउंस के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट से महज 16 मिनट में उसे बेल मिल गया. दरअसल, आरोपी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मामले की पैरवी की और कोर्ट ने कांड के अनुसंधानक को फटकार भी फटकार लगाई. पढ़ें पूरी खबर..

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 27, 2023, 10:41 PM IST

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने बीते मंगलवार को चेक बाउंस के मामले में आरोपी सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया था. उसे पुलिस ने अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया. अभियुक्त सौरव कुमार की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा. अधिवक्ता ने बताया कि इसी मामले का एक और केस मामले के परिवादी की ओर से न्यायालय में किया गया था.

आरोपी ने भी परिवादी पर कर रखा है केस : इसमें अभियुक्त न्यायालय से जमानत पर मुक्त है और मामले का विचारण न्यायालय में चल रहा है. उसी मामले से सम्बंधित एक मुकदमा ब्रह्मपुरा थाने में मामले के परिवादी की ओर से अभियुक्त पर किया गया था. इसमें पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. विदित हो कि आरोपी सौरभ कुमार के द्वारा भी परिवादी रवीन्द्र ठाकुर के ऊपर एक मुकदमा न्यायालय में किया गया है, जो लंबित है.

एक ही मामले में अलग-अलग मुकदमें पर आपत्ति : अधिवक्ता एसके झा ने कोर्ट के समक्ष सारे तथ्यों को रखा और एक ही मामले का दो अलग - अलग मुकदमा दर्ज हो जाने पर आपत्ति भी जताई. इन सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने ब्रह्मपुरा पुलिस और कांड के अनुसंधानकर्ता को फटकार लगाई और कोर्ट ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि किसी भी मामले की पूरी जांच - पड़ताल करके ही किसी को गिरफ्तार करें.

"न्यायालय सर्वोपरि है, यहां पर सबकी बात सुनी जाती है और न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है. गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट के द्वारा अविलम्ब पीआर बॉन्ड पर रिहा किया गया."- एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता

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