मुजफ्फरपुर:बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दहेज के लिए हत्या मामले में सिविल कोर्ट ने विवाहिता के पति और ससुर को (Life Imprisonment To Husband And Father in law in Muzaffarpur) आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10 साल पहले मुजफ्फरपुर के सदर थाना के दीघरा गांव में एक लाख रुपये और बाइक के लिए विवाहिता की (Women Murder For Dowry in Muzaffarpur) जलाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पांच लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सबूत के अभाव में तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
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बता दें कि, 27 अक्टूबर 2011 को मुजफ्फरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की गई थी. इस संबंध में पीयर थाने के बंदरा निवासी मनीष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में मनीष कुमार ने बताया था कि, उसकी बहन रंजू देवी की शादी सदर थाने के दीघरा गांव के संजय कुमार के साथ साल 2005 में हुई थी. दहेज में बाइक और एक लाख रुपये नहीं मिलने पर उसकी बहन को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे. इस दौरान महिला के दो बच्चे भी हुए. वहीं, दहेज प्रताड़ना का विरोध करने पर 27 अक्टूबर 2011 को विवाहिता को जलाकर मार डाला गया था.