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SKMCH पहुंचकर बोले डॉक्टर कफील- 200 बेड वाले ICU की तत्काल व्यवस्था करे सरकार

AES से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इंसाफ मंच और डॉक्टर कफील खान ने मुजफ्फरपुर में हेल्थ कैम्प का आयोजन किया. उन्होंने कहा कि सरकार दवा का छिड़काव, साफ पानी, ग्लूकोज लेवल बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन आदि की व्यवस्था करे.

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Published : Jun 20, 2019, 3:22 PM IST

डॉ. कफील

मुजफ्फरपुरः गोरखपुर बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज के निलम्बित प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान मुजफ्फरपुर पहुंचे. यहां पर उन्होंने एसकेएमसीएच का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया. उन्होंने पीआईसीयू से लेकर वार्ड में भर्ती बच्चों को देखा और उनके परिजनों से बातचीत की.

मरीजों में बांटी मुफ्त दवाइयां
कफील खान ने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और बच्चा विभाग के एचओडी से भी मुलाकात की. महामारी का रूप ले चुकी चमकी बुखार की रोक-थाम के विषय पर विचार विमर्श किया. AES बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए इंसाफ मंच और डाक्टर कफील खान ने मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में मेडिकल कैम्प का आयोजन किया. जिसमें 300 बच्चों को चेकप के बाद मुफ्त दवाइयां दी गई.

बच्चों के साथ डॉक्टर कफील

टीम में कई डॉक्टर शामिल
डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर कफील खान के आलावा डॉ. अरशद अंजूम, डॉ. एन आजम और डॉ. आशीष कुमार भी शामिल थे. इस मौके पर इंसाफ मंच बिहार के उपाध्यक्ष जफर आजम, कामरान रहमानी, एम. आजम, आफताब आलम भी उपस्थित थे.

कौन हैं डॉक्टर कफील?
मालूम हो कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के समय डॉ. कफील खान के नाम पर खूब सुर्खियां बनी थीं. उस दौरान डॉ. कफील खान पर आरोप भी लगे और उन्हें कई महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था. बीते मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि के भुगतान के आदेश दिए थे.

गिरफ्तार किए गए थे कफील खान
शीर्ष अदालत ने उत्‍तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करे. बता दें कि डॉ. कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉ. कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है. गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था. वे लगभग 7 महीने तक जेल में बंद रहे. अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.

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