मुजफ्फरपुर: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है. यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया है. इसमें अनुच्छेद-370 के संबंध में दिए गए फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान को आधार बनाया गया है. कोर्ट ने इसे सुनवाई पर रखा है और इसके लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.
देश के संप्रभुता के खिलाफ है यह बयान
अपने परिवाद में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने शिकायत कि है कि 12 अक्टूबर को वह टीवी पर समाचार चैनलों को देख रहे थे. समाचार चैनलों पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के बयान को प्रसारित किया जा रहा था. अपने बयान में वह कह रहे थे कि वह चीन की मदद से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 लागू कराएंगे. ऐसे में उनका बयान यह देश के संप्रभुता के खिलाफ है.
पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज, देशद्रोह का लगा आरोप
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज हो गया है. कोर्ट ने इसे सुनवाई पर रखा है और इसके लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.
सुधीर कुमार ओझा.
370 को प्रभावी करने की बात राष्ट्रद्रोह है
खासकर उस समय जब देश के सीमा पर चीन के साथ तनाव की स्थिति है. ऐसे में एक दुश्मन देश के माध्यम से देश में 370 को प्रभावी करने की बात कहना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है.