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ओवैसी और वारिस पठान के बाद गिरिराज सिंह पर भी मुकदमा दर्ज, देशद्रोह का आरोप - Case filed against Waris Pathan and Asaduddin Owaisi

गिरिराज सिंह के बयान को लेकर मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. परिवादी ने गिरिराज सिंह के साथ वारिस पठान पर भी आईपीसी की धारा 124 ए, 120 बी और 420 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है.

गिरिराज सिंह
गिरिराज सिंह

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Published : Feb 22, 2020, 6:24 PM IST

मुजफ्फरपुर:जिला सीजेएम कोर्ट में जहां एक ओर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के विधायक वारिस पठान पर मुकदमा दर्ज करवाया गया. वहीं, दूसरी ओर बीजेपी के कद्दावर नेता सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पर भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है. परिवादी ने गिरिराज सिंह पर भड़काऊ और देश विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है.

अपने विवादित बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले वारिस पठान और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार को मुजफ्फरपुर के मुख्‍य न्‍यायिक दंड‍ाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया. गिरिराज सिंह की ओर से मुस्लिमों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है. परिवादी ने इसके साथ ही वारिश पठान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है.

जानकारी देते वकील मनोज कुमार

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परिवादी ने इस बयान को बनाया आधार
जिले के मिठननपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय निवासी एम राजू नय्यर ने अपने परिवाद में गिरिराज सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 1947 में देश बंटवारे के समय पूर्वजों से गलती हुई. इसके बाद एक धर्म विशेष के लोगों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. वहीं, परिवाद में वारिस पठान के बयान का भी जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

इस धारा के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
अधिवक्ता मुनोज कुमार ने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख 4 मार्च रखी गई है. गिरिराज सिंह और वारिस पठान के ऊपर आईपीसी की धारा 124 ए, 120 बी और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. परिवादी ने देशद्रोही और भड़काऊ भाषण के चलते दोनों पर मुकदमा दर्ज करवाया है.

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