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मुजफ्फरपुर में ओवैसी और वारिस पठान पर मुकदमा दर्ज, लगाई गईं IPC की ये धाराएं - Case filed against Waris Pathan

परिवादी सुधीर ओझा ने वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है. सीजेएम मुकेश सिंह की अदालत में आईपीसी की धारा 117, 153, 153 ए और 153 बी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है.

क्या बोले परिवादी सुधीर ओझा
क्या बोले परिवादी सुधीर ओझा

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Published : Feb 22, 2020, 6:11 PM IST

मुजफ्फरपुर:असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम नेता और महाराष्ट्र से विधायक वारिस पठान ने विवादित बयान दिया है. इसको लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में वारिस पठान और ओवैसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों के ऊपर राष्ट्रीय भावना और देश मे उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है.

एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कर्नाटक के गुलबर्ग में हुई एक रैली के दौरान हिन्दू-मुसलमान का मुद्दा उठाते हुए भड़काऊ बयान दिया था. उन्होंने जो बयान दिया है उसे लेकर देशभर में काफी विरोध देखने को मिल रहा है. वहीं, मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में शनिवार को वारिस के खिलाफ परिवाद दायर किया है.

क्या बोले परिवादी सुधीर ओझा

मुकर्रर हुई सुनवाई की तारीख
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 4 मार्च 2020 की तारीख दी है. परिवादी सुधीर ओझा ने कहा कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति के दौरान मंच से उन्हीं की पार्टी के नेता ने देश को तोड़ने और सांप्रदायिकता भरा बयान दिया है. दोनों पर आईपीसी की धारा 117, 153, 153 ए और 153 बी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है. सीजेएम मुकेश सिंह ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनावाई की तारीख मुकर्रर की है.

वारिस पठान का बयान...
वकील ने कहा ओवैसी ने पठान पर कोई कार्रवाई नहीं की. इसके चलते उनपर भी अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया गया है. गौरतलब है कि अपने बयान में वारिस पठान ने कहा था, 'वे कहते हैं कि हमने अपनी महिलाओं को सामने रखा है, अभी तो केवल शेरनियां बाहर आई हैं और आप पसीना-पसीना होने लगे हैं. तब क्या होगा जब हम सभी साथ आ जाएंगे.15 करोड़ हैं लेकिन सौ करोड़ पर भी भारी हैं, ये याद रखना.'

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