मुंगेर :एके 47 बरामदगी मामले में मुंगेर कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनायी (Munger Court Sentenced In AK 47 Case) साथ है. साथ ही कोर्ट ने2-2 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. मध्य प्रदेश के जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से एके-47 गायब मामले में यह सजा सुनायी गयी है. सोमवार को घटना के लगभग 3 साल बाद फैसला आया है. एडीजे 7 विपिन बिहारी राय की अदालत ने दो अभियुक्तों मो. इरशाद (मुंगेर) एवं सत्यम कुमार यादव (बेगूसराय) के खिलाफ फैसला (Irshad And Satyam In AK 47 Case) सुनाया है. इससे पहले 18 मई को 12 लोगों में 10 को इस केस में साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में बरी कर दिया गया था. इरशाद और सत्यम पर आरोप गठित किया गया था.
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क्या था मामला :26 दिसंबर 2018 को पूरबसराय ओपी पुलिस ने पूरबसराय के पास हथियार की खरीद बिक्री करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया था. उसी में मोहम्मद इरशाद एवं सत्यम कुमार यादव को गिरफ्तार किया था. तत्कालीन एसपी बाबूराम ने बताया था कि पकड़े गये लोगों में एक कोतवाली थानाक्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड निवासी मो. इरशाद अहमद के पास से एक एके-47, एक देसी मस्केट, चार AK47 का मैगजीन बरामद हुआ था. जबकि एके-47 के खरीददार सबदलपुर बेगूसराय के सत्यम कुमार यादव के पास से 50 हजार रुपये बरामद हुआ था. दोनों को कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया था उसी मामले में मोहम्मद इरशाद एवं बेगूसराय के सत्यम को सजा सुनाई गयी है।