मधुबनी: अमेरिकी नागरिक कियूंग डेविड दुहयन को बिना वीजा भारत में दाखिल होने पर जिले की सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है और 2000 रूपये जुर्माना सुनाया है. गौरतलब है कि एसएसबी जवान ने भारतीय सीमा में घुसे अमेरिकी नागरिक को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खोना बीओपी के पास 19 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार डेविड के पास वीजा भी नहीं था.
वरीय न्यायालय में करेगा अपील
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि की अदालत में उसे सजा सुनाई गयी है. वहीं, डेविड के वकील राम शरण साह ने बताया कि केस के जजमेंट आने के बाद उस पर फिर से वरीय न्यायालय में याचिका दायर की जायेगी. जिसमें उसे राहत मिल सकती है.
2018 में ही हुआ था गिरफ्तार
बता दें कि डेविड 20 मार्च 2018 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. उसके पास से तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अमेरिकी, कोरियन और नेपाली करेंसी बरामद की गई थी. साथ ही उसके पास से दिशा सूचक यंत्र और अन्य सामान भी बरामद हुआ था. बासोपट्टी थाना में एसएसबी के अधिकारी ने डेविड के खिलाफ फारेनर्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसपर अब जाकर सुनवाई हुई है.
जानकारी देते डेविड के अधिवक्ता डेविड के पास से मिले थे यह सामान
डेविड के पास से 1919 अमेरिकन डाॅलर, 56070 कोरियन रुपया, 2665 नेपाली रुपया जब्त किया गया था. जिसके बाद एसएसबी ने उसे पकड़ लिया था, हालांकि बाद में कोर्ट ने स्थानीय जमानतदार की शर्त पर उसे कोर्ट ने जमानत दे दी थी.