मधुबनी:नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) के लिए मधुबनी से आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम (RJD MLC Candidate Meraj Alam) के लिए वोट मांगा. इस दौरान उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बेईमानी नहीं होती तो आज सूबे में आरजेडी की सरकार होती.
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तेजस्वी यादव ने मेराज आलम के लिए वोट मांगा:आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी हवाई अड्डे के प्रांगण में एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हमारी सरकार रहती. मात्र 500 से 1000 वोट से बेईमानी कर 2020 चुनाव में हम लोगों को हरा दिया गया. अगर हमलोगों का 5000 का मार्जिन रहता तो कितनी भी कोशिश कर लेते, लेकिन बेईमानी नहीं कर पाते. इसलिए लोगों से आग्रह है कि आरजेडी उम्मीदवारों को जमकर वोट कीजिए ताकि उनकी बड़ी जीत हो.
"आज बिहार में हमारी सरकार रहती. हम लोगों (महागठबंधन) और एनडीए में मात्र 12 हजार वोट का अंतर रहा. हम लोगों को एक करोड़ 56 लाख वोट मिला, जबकि एनडीए को एक करोड़ 56 लाख 12 हजार मत मिले. मात्र 12000 उन लोगों को हमसे ज्यादा मिला, वह भी बेईमानी करके"-तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
निशाने पर गुलाब यादव:इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ-साथ आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं लेकिन उनका भ्रम टूट जाएगा. पार्टी की बदौलत एमएलए बने, लोकसभा का टिकट मिला. आज पार्टी की बदौलत उनके लोग चेयरमैन बने हैं. जो लोग भी उनका साथ देंगे, उन सभी के लिए आरजेडी का दरवाजा सिर्फ 6 वर्ष के लिए ही नहीं हमेशा के लिए बंद हो जाएगा.
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4 अप्रैल को मतदान:बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव (MLC Elections On 24 Seats in Bihar) होना है. इसके लिए 9 मार्च से 16 मार्च तक नामांकन की समय सीमा तय की गई है. 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है. 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे. इस बार कई ग्राम पंचायतों का नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण लगभग 6000 से अधिक मतदाता कम होंगे और इस बार मतदाताओं की संख्या 1,32,000 के करीब रहने का अनुमान है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा. जिन विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन ब्लॉक आते हैं, ऐसे में विधायक और लोकसभा सांसद के लिए अपने क्षेत्र के किसी एक ब्लॉक के मतदान केंद्र को चुनने का अधिकार होगा, जहां वह मतदान के दिन मतदान कर सकेंगे.
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