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भैंस चोरी के आरोपी के जमानत की अनोखी शर्त, कोर्ट के फैसले को सुनकर हैरान रह जाएंगे आप...

न्यायालय को अभियुक्त के बारे में क्राफ्टमैन होने कि जानकारी मिली. न्यायालय ने उसे जमानत की शर्त के साथ अपने समुदाय के पांच बेरोजगारों को कपड़े में जड़ी का काम तीन महीने के अंदर सिखाने का आदेश दिया है.

भैंस चोरी के आरोपी के जमानत की अनोखी शर्त
भैंस चोरी के आरोपी के जमानत की अनोखी शर्त

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Published : Sep 11, 2021, 2:17 AM IST

Updated : Sep 11, 2021, 6:59 AM IST

मधुबनी: बिहार के मधुबनी (Madhubani) जिले के एडीजे कोर्ट (ADJ Court) का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है. एक बार फिर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने अपने कानूनी फैसले में नजीर पेश की है. दरअसल, भैंस चोरी मामले के अभियुक्त मो. शबीर को पांच बेरोजगार मुस्लिम युवकों को जड़ी का काम सिखाने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत देने की बात कही है. न्यायालय ने यह आदेश मो. शबीर द्वारा दायर नियमित जमानत आवेदन की सुनवाई के बाद दिया.

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मिली जानकारी के अनुसार भैंस चोरी मामले को लेकर जगदीश राय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में अभियुक्त 22 जून 21 से जेल में है. हालांकि न्यायालय में आवेदक द्वारा समझौता कर लिया गया था. लेकिन न्यायालय को अभियुक्त के बारे में क्राफ्टमैन होने कि जानकारी मिली. अब कोर्ट ने जेल में बंद आरोपी को जमानत के लिए 5 बेरोजगार को निःशुल्क तालीम देने की शर्त पर जमानत देने की बात कही है.

बतादें कि भैरवस्थान थाना कांड सं. 70/2021 में गोपलखा गांव निवासी जगदीश सदाय ने भैंस चोरी करने का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में पंडौल थाना क्षेत्र के गढि़या परसा गांव निवासी मो. मुस्तफा के पुत्र मो. सबीर को आरोपित किया गया था. इतना ही नहीं आरोपित के पास से चोरी गई भैंस भी बरामद किया गया था.

वहीं इस मामले में जमानत अर्जी पर दलीलों को सुनने के बाद एडीजे कोर्ट ने 10-10 हजार के दो मुचलकों के साथ ही आरोपी के अपने जड़ी की कारिगरी को अल्पसंख्यक समुदाय के 5 बेरोजगार युवकों को निःशुल्क तालीम देने का आदेश दिया है. इस आदेश के तहत तीन माह तक तालीम देने के बाद वहां के मुखिया, वार्ड सदस्य अथवा उस क्षेत्र के एमएलए से प्रमाण-पत्र लेकर कोर्ट में उसे जमा करना पड़ेगा. जमानत के लिए कोर्ट के द्वारा रखी गई शर्त की चारों ओर तारीफ हो रही है.

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Last Updated : Sep 11, 2021, 6:59 AM IST

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