मधुबनी: बिहार के मधुबनी (Madhubani) जिले के एडीजे कोर्ट (ADJ Court) का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है. एक बार फिर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने अपने कानूनी फैसले में नजीर पेश की है. दरअसल, भैंस चोरी मामले के अभियुक्त मो. शबीर को पांच बेरोजगार मुस्लिम युवकों को जड़ी का काम सिखाने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत देने की बात कही है. न्यायालय ने यह आदेश मो. शबीर द्वारा दायर नियमित जमानत आवेदन की सुनवाई के बाद दिया.
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मिली जानकारी के अनुसार भैंस चोरी मामले को लेकर जगदीश राय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में अभियुक्त 22 जून 21 से जेल में है. हालांकि न्यायालय में आवेदक द्वारा समझौता कर लिया गया था. लेकिन न्यायालय को अभियुक्त के बारे में क्राफ्टमैन होने कि जानकारी मिली. अब कोर्ट ने जेल में बंद आरोपी को जमानत के लिए 5 बेरोजगार को निःशुल्क तालीम देने की शर्त पर जमानत देने की बात कही है.