बिहार

bihar

ETV Bharat / state

Madhubani News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, अगवा कर किया था रेप - मधुबनी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म

मधुबनी में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. 2 साल पुराने इस मामले में मधुबनी सिविल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी ठहराया है. पढ़ें पूरी खबर..

मधुबनी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म
मधुबनी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म

By

Published : Jul 25, 2023, 9:47 PM IST

मधुबनी: बिहार के मधुबनी में नाबालिग के साथ दुष्कर्ममामले में पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवेश कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है. अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोप में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी रामाधार सहनी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें:Gaya Crime: बोधगया में नाबालिग से गैंगरेप, मां-बाप की डांट से नाराज होकर घर से भागी थी.. 4 आरोपी गिरफ्तार

मधुबनी में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा: कोर्ट में उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद बिस्फी थाना क्षेत्र के मोतनाजे गांव निवासी राम अधार सहनी को न्यायालय ने सजा सुनाई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.

"हमें खुशी है कि बच्ची का अपरहण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. ये मामला साल 2021 का है"- मिश्री लाल यादव, विशेष अभियोजन

कब का है मामला?: विशेष अभियोजन ने बताया कि तीन जून 2021 को सुबह 10 बजे 15 वर्षीय बच्ची बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित अपने घर से निकली थी, जो शाम तक अपने घर नहीं लौटी. काफी खोजबीन के दौरान पता चला कि बच्ची को बहला-फुसलाकर रामाधार सहनी ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ दुराचार किया. घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अब दो साल के बाद इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details