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मधुबनी: दलित हत्याकांड मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा - मधुबनी समाचार

जिले में 6 दिसंबर 2015 को एक दलित की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले को लेकर लगभग पांच साल बाद आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई

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Published : Sep 19, 2020, 1:46 PM IST

मधुबनी:जिले के मामला बिस्फी थाना क्षेत्र में एक दलित की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपित छोटू सहनी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
उम्र कैद की सजा
जिले में शुक्रवार को स्पेशल जज एडीजे इशरतुल्लाह ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. जिले में 6 दिसंबर 2015 को बिस्फी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के कमला नदी किनारे एक बगान में अकलू पासवान की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक के पुत्र उमेश पासवान के बयान पर बिस्फी थाना में छोटू सहनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
रिश्तेदार के घर से किया गिरफ्तार
इस मामले में बिस्फी थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी प्रभाकर तिवारी ने दरभंगा जिला के सोनकी गांव से रिश्तेदार के घर से छोटू सहनी को गिरफ्तार किया था. उसी समय से वह जेल में बंद है.
रुपये छीनने की कोशिश
वहीं स्पेशल पीपी ने बताया कि घटना से कुछ दिन पूर्व अकलू पासवान रुपये लेकर बेटी के ससुराल जा रहे थे. वहीं रास्ते में उसने घेरकर रुपये छीनने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा. इसके बाद से ही छोटू सहनी अकलू के पीछे पड़ गया था.

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