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मधुबनी: कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर झंझारपुर और फुलपरास के थानाध्यक्षों का वेतन रोकने का निर्देश - वेतन रोकने का निर्देश

मधुबनी के ए़डीजे प्रथम की कोर्ट ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर एसपी को झंझारपुर आरएस और फुलपरास के थानाध्यक्ष के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है.

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Published : Jul 28, 2021, 5:01 AM IST

मधुबनी: कोर्ट के आदेश (Order of Court) को झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के थानाध्यक्षों को नहीं मानना भारी पड़ा है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर एडीजे प्रथम की कोर्ट ने एसपी को झंझारपुर आरएस के थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह और फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कृति के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है.

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बता दें कि झंझारपुर आरएस थाने में महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किये जाने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पीड़िता के बयान पर उसी गांव के रहने वाले दिलीप कुमार, ललन कुमार आदि को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट में आरोपी का आपराधिक रिकार्ड और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मांगी गयी थी. जिसका झंझारपुर आरएस के थानाध्यक्ष ने कोर्ट को नहीं सौंपा और शोकॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया.

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वहीं, फुलपरास थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ तीन लोंगो को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किये गये एक आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ था. इस मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष को शोकॉज नोटिस दिया था. जिसका जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने वेतन रोकने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया है.

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