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मधुबनी: पेड़ों पर कील ठोक कर लगाए जा रहे बैनर-पोस्टर, जिला प्रशासन मौन

पेडों पर कील ठोककर पोस्टर लगाना कानूनन अपराध है.ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का सीधा उल्लंघन है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट अप्रैल 2013 के अनुसार बैनर, पोस्टर का प्रयोग पेड़ों पर लगाना गलत है.

मधुबनी
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Published : Jan 27, 2020, 9:36 PM IST

मधुबनी:सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के हर जिले में दौरा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ जिले में लोग पेड़ों पर लोहे की कील ठोक कर उस पर बैनर, पोस्टर और विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगा रहे हैं. इससे पेड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहा है.

बता दें कि पेडों पर कील ठोककर पोस्टर लगाना कानूनन अपराध है. यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का सीधा उल्लंघन है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट अप्रैल 2013 के अनुसार बैनर, पोस्टर का प्रयोग पेड़ों पर लगाना गलत है. इसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे उल्लंघन मधुबनी में सरेआम देखे जा रहे हैं. पेड़ों पर कील ठोक पोस्टर लगाकर कई कोचिंग संस्था और अस्पताल वाले अपना विज्ञापन कर रहे हैं. वहीं, इस मामले में जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. इससे पेड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहा है.

पेश है रिपोर्ट

लोगों पर होनी चाहिए कार्रवाई- समाजसेवी
समाजसेवी मोहम्मद रहमान ने बताया यह गलत है. लोगों को पैरों पर कील ठोक कर बैनर पोस्टर प्रचार नहीं करना चाहिए. इससे पेड़ों पर बुरा असर पड़ता है. पेड़ सूख सकते हैं. इस संबंध में जिला प्रशासन को कोई कार्रवाई करना चाहिए. कार्रवाई होने से लोगों में डर होगा और पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे.

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