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बिहार में ट्रेन पर पथराव: टिकट चेकिंग के विरोध में आक्रोशित भीड़ ने की पत्थरबाजी, पांच TTE घायल - etv news

मधेपुरा में ट्रेन पर पथराव (Stone Pelting on Train In Madhepura) हुआ है. ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के तुरंत बाद नाराज भीड़ ने ट्रेन पर पथराव कर दिया. जिसमें 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए है. साथ ही पांच टीटीई, रेलवे के कर्मचारियों को भी चोटें आईं हैं. पढ़ें पूरी खबर..

ट्रेन पर पथराव
ट्रेन पर पथराव

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Published : Dec 31, 2022, 4:40 PM IST

सहरसा/मधेपुरा:बिहार की एक ट्रेन में शुक्रवार यानी 30 दिसबंर को देर शाम पथराव का मामला (Stone Pelting On Train In Bihar) सामने आया है. समस्तीपुर मंडल के तहत मधेपुरा जिले में यह घटना घटी हुई. मिली जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिले में शुक्रवार शाम ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया. इसमें 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. साथ ही पांच टीटीई रेलवे के कर्मचारियों को भी चोटें आईं हैं. गुस्साई भीड़ के पथराव के चलते ट्रेन की एक बोगी क्षतिग्रस्त हो गई. माना जा रहा है कि यह पथराव टिकट चेक करने के विरोध में हुआ था. आक्रोशित लोगों ने इसलिए पथराव किया. क्योंकि टीटीई उनका टिकट चेक कर रहे थे.

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ट्रेन पर पथराव :मिली जानकारी के अनुसार,पैसेंजर ट्रेन (05229) बिहारीगंज से सहरसा जा रही थी, तभी यह पथराव की घटना हुई. जैसे ही ट्रेन बुढ़मा स्टेशन पर रुकी, भीड़ ने इंजन से सटे एक बोगी पर पथराव करना शुरू कर दिया. रेलवे अधिकारियों की एक टीम यात्रियों से टिकट की जांच कर रही थी. पथराव को देख कई यात्री सीट के नीचे छिपकर खुद को बचाए. लेकिन कई कर्मचारियों और यात्रियों को चोटें आईं हैं. मामले की जानकारी देते हुए स्टाफ के सदस्य ने बताया कि जब हम यात्रियों की टिकट की जांच कर रहे थे तो उन्होंने हम पर पथराव किया. ट्रेन की बोगी क्षतिग्रस्त हो गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए.

FIR दर्ज कर उपद्रवियों की तलाश जारी :घटना को लेकर यात्रियों ने कहा कि पथराव दस मिनट से अधिक समय तक जारी रहा और अन्य बोगियों में यात्रियों के विरोध करने पर अपराधी भाग गए. बाद में ट्रेन मधेपुरा स्टेशन पहुंची और रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज की और पथराव में शामिल लोगों की तलाश शुरू कर दी. समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक (DRM) आलोक अग्रवाल ने बताया कि गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. रेलवे अपराध अधिनियम की धारा 153 और 154 के तहत एक साल के कारावास या जुर्माना दोनों ही लगाया जा सकता है.

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