मधेपुराःअपहरण के 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव (Pappu yadav) को मधेपुरा की सीजेएम कोर्ट ( CJM Court) ने जमानत नहीं दी. कोर्ट ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जाने का आदेश दिया है.
मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव को आज मधेपुरा की निचली अदालत ने जमानत नहीं मिली. अब वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे.
डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में अपील का आदेश
अपहरण के मामले में पप्पू यादव ने जमानत के लिए मधेपुरा के सीजेएम की कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी. जिससे सीजेएम अनूप कुमार सिंह ने खारिज कर दिया और पप्पू यादव को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट (District Sessions Court) मधेपुरा में जमानत के लिए अपील करने का आदेश दिया.