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सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से लागू हुआ फास्ट टैग, नहीं तो करना होगा दोगुना भुगतान - Road Transport Ministry implemented fast tag

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी से देशभर में फास्ट टैग को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है. चार पहिया और उससे अधिक चक्कों वाले वाहन को फास्ट टैग लेना अनिवार्य होगा. फास्ट टैग नहीं होने की स्थिति में वाहन चालक को दोगुना राशि का भुगतान करना पड़ेगा.

टोल प्लाजा पर फास्ट टैग लागू
टोल प्लाजा पर फास्ट टैग लागू

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Published : Jan 1, 2021, 9:47 AM IST

लखीसराय:सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित टोल प्लाजा पर सभी चार पहिया और उससे अधिक चक्का वाले वाहनों के आवागमन पर 1 जनवरी से फास्ट टैग अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया. जिस कारण जिले के अंतर्गत आने वाले सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

फास्ट अनिवार्य, नहीं होने पर दोगुना भुगतान
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार चार पहिया एवं उससे अधिक चक्का वाले जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा. उन्हें टोल प्लाजा पर दोगुना राशि का भुगतान करना होगा. उन्होंने सभी वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि सभी जिले के बालगुदर टोल प्लाजा जाकर फास्ट टैग प्राप्त कर लें. वहीं, उन्होंने जानकारी दी कि फास्ट टैग को ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और पेटीएम से भी प्राप्त कर सकते हैं.

गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में लखीसराय जिला अंतर्गत बालगुदर में स्थित टोल प्लाजा पर भी आवश्यक पुलिस एवं प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं. ताकि फास्ट टैग के व्यवहार के संबंध में किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो.

इस बाबत जिला पदाधिकारी की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को पुलिस बल की आवश्यक प्रतिनियुक्ति के साथ टोल प्लाजा पर विधि व्यवस्था बहाल रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

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