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किशनगंज: नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन महिला की हत्या मामले में दोषी करार, 6 फरवरी को सजा का ऐलान - ठाकुरगंज

न्यायालय में लंबे समय तक ट्रायल चलने के बाद 4 फरवरी को एडीजे प्रथम सुजीत कुमार सिंह के न्यायालय में आरोप सही पाकर पूर्व चेयरमैन नवीन यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. जिसे 6 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी.

किशनगंज व्यवहार न्यायालय
किशनगंज व्यवहार न्यायालय

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Published : Feb 5, 2020, 8:17 AM IST

किशनगंज:देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में एक महिला की जलाकर हत्या करने के मामले मे ठाकुरगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नवीन यादव दोषी करार दिए गए हैं. जिसे 6 फरवरी को किशनगंज व्यवहार न्यायालय में सजा सुनाई जाएगी. पूर्व चेयरमैन नवीन यादव पर साल 2008 में आशा गुप्ता नाम की एक महिला को जलाकर मारने का आरोप लगा था.

6 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
न्यायालय में लंबे समय तक ट्रायल चलने के बाद 4 फरवरी को एडीजे प्रथम सुजीत कुमार सिंह के न्यायालय में आरोप सही पाकर पूर्व चेयरमैन नवीन यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. जिसे 6 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. एडीजे प्रथम सुजीत कुमार सिंह के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 1456/12 और ठाकुरगंज थाना केश नंबर 65/08 के नामजद अभियुक्त सुशील यादव और ठाकुरगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नवीन यादव पर केस दर्ज हुआ था. वहीं, अभियुक्त सुशील यादव को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर मुक्त किया. जबकि, ठाकुरगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'महिला को जलाकर मारने का आरोप'
बता दें कि साल 2008 में ठाकुरगंज में आशा गुप्ता नाम की एक महिला को रात में जलाकर मार दिया गया था. जिसके बाद महिला के परिजनों ने ठाकुरगंज थाने में नवीन यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और कई आरोप भी लगाए थे. करीब 12 सालों तक मामला न्यायालय में चलने के बाद आखिर न्यायालय ने मामले को सही पाकर 4 फरवरी को नवीन यादव को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. वहीं, 6 फरवरी को पूर्व चेयरमैन को माननीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह के न्यायालय में सजा सुनाई जाएगी.

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