किशनगंज:बिहार के किशनगंज न्यायालय ने एक शराब तस्कर को 5 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई (Liquor Ban In Bihar) है. यह फैसला अपर जिला सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) विवेक भारद्वाज के न्यायालय ने सुनाई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक जर्माने की राशि नहीं भरने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने एक साल के अंदर से मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया.
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973 लीटर शराब हुई थी बरामद: उत्पाद विभाग ने 16 जनवरी 2022 को कोचाधामन थाना क्षेत्र के मोहरमारी चौक के पास वाहन जांच के क्रम में पिकअप को पकड़ा था. जिसमें से धान की भूसी के बोरे के नीचे से 109 कार्टन शराब बरामद हुई. कुल 973 लीटर विदेशी शराब मिली थी. गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान बंगाल के दार्जिलिंग निवासी अपूर्व मजुमदार पिता अरविंद मजुमदार के रूप में हुई थी. पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि वह शराब को तस्करी कर सिलीगुड़ी से सुपौल के सिमरिया ले जा रहा था.
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एक साल के अंदर कोर्ट ने सुनाई सजा:जिसके बाद गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. कोर्ट में उसके खिलाफ सुनवाई चल रही थी. शराब तस्करी के इस मामले मे एक साल के अंदर ही किशनगंज न्यायालय ने सजा सुना दी. न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने आरोपी को सजा दिलवाने में जोरदार अपनी दलीलें प्रस्तुत की थी. बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. बावजूद, इसके अवैध तरीके से शराब की तस्करी जा रही है.