किशनगंज:हत्या के आरोप में पटना हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई, उसके बाद दोषी ने जो कुछ किया. उसकी आज चारों ओर प्रशंसा हो रही है. पटना हाई कोर्ट ने दोषी को एक महीने तक कोरोना मरीजों की खिदमत करने की सजा सुनाई थी. लिहाजा, दोषी महेश बथना स्थित एमजीएम कोविड अस्पताल में अपनी सेवा दे रहा है. उसकी सेवाभाव देख सिविल सर्जन से लेकर जिला प्रशासन सभी दोषी की तारीफ कर रहे हैं.
फौजदारी मुकदमे के एक आरोपी को पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना मरीज की खिदमत करने का आदेश जारी किया था. आरोपी मोहम्मद हसनैन बनाम राज्य सरकार और अन्य के विरुद्ध सुनवाई करते पटना उच्च न्यायालय ने 4 जून को यह आदेश दिया था. मोहम्मद हसनैन जिले के बहादुरगंज के सतविट्टा गांव का रहने वाला है और हत्या के आरोप में बीते 7 महीने से किशनगंज जेल में बंद था. इस आदेश के बाद सिविल सर्जन ने मोहम्मद हसनैन को महेशबथना स्थित कोविड अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगा दिया. हसनैन 9 जून से कोरोना मरीजों की सेवा कर रहा है.
सिविल सर्जन ने की तारीफ
सिविल सर्जन डॉक्टर नंदन ने बताया कि मोहम्मद हसनैन को कोरोना मरीजों की सेवा में लगा है. वो कम पढ़ा लिखा है इसीलिए उससे चतुर्थवर्गीय कर्मी का काम लिया जा रहा है. सीएस ने बताया कि 9 जुलाई तक मोहम्मद हसनैन से कोरोना मरीजों की सेवा कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आलोक में उन्हें बेल दी गई है कि आप कोरोना मरीजों की किसी अस्पताल में जाकर सेवा करें, इसके बाद किशनगंज जिला में आपकी जमानत कर दी जाएगी.