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किशनगंज: 'निर्धारित समय के बाद दुकानें खोलने पर दर्ज होगी FIR'

किशनगंज में एसडीएम और एसडीपीओ ने शहर की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान एसडीएम ने कहा कि निर्धारित समय के बाद दुकान खोले जाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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शहर की स्थिति का लिया गया जायजा

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Published : Aug 22, 2020, 7:52 PM IST

किशनगंज: जिले में दुकानें खोले जाने की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद देर शाम एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी और एसडीपीओ अनवर जावेद ने शहर की स्थिति का जायजा लिया. नये गाइडलाइन के तहत अब फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे तक ही खुलेंगी. वहीं, राशन, दूध और अन्य प्रतिष्ठान 12 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जायेगी. इस अवधि के बाद कोई भी दुकान संचालक की ओर से दुकानें नहीं खोली जाएंगी.

शहर की स्थिति का लिया जायजा
एसडीएम और एसडीपीओ स्वयं माइकिंग के जरिये लोगों से निर्धारित समय में ही दुकानें खोले जाने की अपील कर रहे हैं. इस दौरान डेमार्केट में 6:30 बजे के करीब दो दुकानें खुली देख एसडीएम ने दुकानदार को जमकर फटकार लगाई. वहीं, सुभाष पल्ली और पश्चिमपाली में भी दुकानदारों को चेतावनी दी गई. 6 बजे के बाद भी डेमार्केट रोड में दुकानें खुली हुई थी. इसी समय एसडीएम और एसडीपीओ का काफिला वहां से गुजरा.

दुकानदारों को लगाई गई फटकार

एसडीएम ने कहा कि अब चेतावनी नहीं दी जाएगी. निर्धारित समय के बाद या निर्धारित समय के पहले दुकानें खुली पाई गई तो एपिडेमिक एक्ट के तहत सीधे प्राथमिकी दर्ज करवायी जाएगी. एसडीएम ने माइकिंग के जरिये कहा कि ये व्यवस्था आपकी सुरक्षा के लिए लागू की गई है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर ही लॉकडाउन किया गया है.

बाइक चला रहे युवकों को दी चेतावनी
वहीं, इस दौरान सड़क पर बेवजह बाइक लेकर निकले कुछ युवकों को एसडीएम और एसडीपीओ ने जमकर फटकार लगाई. उन्होंने युवकों से कहा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है. ऐसे में बेवजह सड़कों पर घूमना वर्जित है. बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क जा रही है. कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर बार-बार घरों में रहने की अपील की जा रही है. इसके बावजूद लोग सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

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