बिहार

bihar

ETV Bharat / state

कटिहार: हैवानियत की हद पार, दहेज लोभियों ने महिला को जलाया

दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी है. लेकिन इस सब के बावजूद भी दहेज लोभियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है.

woman burnt for dowry
दहेज के लिए महिला को जलाया

By

Published : Jun 29, 2020, 9:09 PM IST

कटिहार:समाज में प्रचलित दहेज की समस्या से न जाने कितनी महिलाओं को अपनी गंवानी पड़ती है. आज के इस युग में भी लोगों के अंदर लालच भरा हुआ है. ऐसा ही एक मामलाजिले में देखने को मिला है. जिले की कुर्सेल गांव की रहने वाली लाडली को दहेज लोभियों ने जलाकर मार डाला. वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
दहेज के लिए महिला को जलाया
दरअसल यह घटना जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र की हैं. जहां विवाहिता की जल जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई. कुर्सेल गांव की रहने वाली लाडली की शादी एक वर्ष पूर्व पवन के साथ हुई थी. परिजनों की मानें तो सगाई के समय हैसियत की हिसाब से दान-दहेज भी दिया गया. शादी के चार-पांच महीने तो ठीक-ठाक गुजर गए. लेकिन उसके बाद सुसरालवालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी. ससुरालजन नवविवाहित महिला से मायका से दहेज की रकम लाने का दबाव बनाने लगे. कुछ दिनों बाद जब मांग पूरी नहीं हुई तो सुसरालवालों ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

दहेज के लिए महिला को जलाया
इलाज के दौरान हुई मौत सुसरालजनों ने एक दिन पीड़ित लाडली पर किरासन तेल उड़ेलकर जला डाला. जहां इलाज के दौरान आजमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पीड़िता की मौत हो गई. मृतका के परिजन राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपियों ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से पीड़िता को जलाकर मारा गया है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आजमनगर थानाध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने बताया कि आरोपी पति को परिजनों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details