कटिहार: हैवानियत की हद पार, दहेज लोभियों ने महिला को जलाया
दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी है. लेकिन इस सब के बावजूद भी दहेज लोभियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है.
कटिहार:समाज में प्रचलित दहेज की समस्या से न जाने कितनी महिलाओं को अपनी गंवानी पड़ती है. आज के इस युग में भी लोगों के अंदर लालच भरा हुआ है. ऐसा ही एक मामलाजिले में देखने को मिला है. जिले की कुर्सेल गांव की रहने वाली लाडली को दहेज लोभियों ने जलाकर मार डाला. वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
दहेज के लिए महिला को जलाया
दरअसल यह घटना जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र की हैं. जहां विवाहिता की जल जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई. कुर्सेल गांव की रहने वाली लाडली की शादी एक वर्ष पूर्व पवन के साथ हुई थी. परिजनों की मानें तो सगाई के समय हैसियत की हिसाब से दान-दहेज भी दिया गया. शादी के चार-पांच महीने तो ठीक-ठाक गुजर गए. लेकिन उसके बाद सुसरालवालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी. ससुरालजन नवविवाहित महिला से मायका से दहेज की रकम लाने का दबाव बनाने लगे. कुछ दिनों बाद जब मांग पूरी नहीं हुई तो सुसरालवालों ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.