कटिहार: वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर इस बार मोहर्रम के मौके पर अलम, ताजिया, सिपर और अखाड़े का कोई जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है. कटिहार जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच मोहर्रम में सख्ती से विधि-व्यवस्था के अनुपालन के लिए 350 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया हैं.
इसके अलावा कटिहार पुलिस ने 80 से अधिक लोगों से बॉडपत्र भी भरवाया है. साथ ही जगह-जगह शांति समिति की बैठकें आयोजित कर खलीफाओं को अमन-शांति और लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन के तहत त्यौहार मनाने की अपील की है.
कटिहार SDPO ने दी जानकारी
इस बाबत कटिहार सदर एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि मोहर्रम को लेकर कई स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गयी हैं. इस दौरान आईजी, पुलिस अधीक्षक और थानों के स्तर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन कर सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर अनुपालन के निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर इस बार मोहर्रम के मौके पर अलम, ताजिया, सिपर और अखाड़े का ककी जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही शस्त्रों का प्रदर्शन किया जायेगा.
'सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान'
सदर एसडीपीओ ने आगे कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर ना तो ताजिये को रखा जाएगा और ना ही अखाड़े का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा इमामबाड़ा, अजाखाना, जरीखाना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी. उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों को इस बात की कंफ्यूजन थी कि ताजिये का जुलूस निकलेगा या नहीं, इस बात को लेकर आईजी खुद खलीफाओं से रूबरू हुए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की.
धारा-107 के तहत कार्रवाई के निर्देश
कटिहार एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि सरकार की ओर से कोरोना महामारी को लेकर दिए गए गाइडलाइंस का अनुपालन कराना है. साथ ही अफवाहों का खंडन करने और गुप्त सूचनाओं का आंकलन करने के साथ धारा-107 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है.