रांची/कटिहार: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन (Chief Justice Dr Ravi Ranjan) और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन (Cargo Ship Operations in Ganga River) की अनुमति नहीं देने से संबंधित प्रकाश चंद्र यादव की अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने कटिहार डीएम द्वारा दाखिल शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया गया.
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कटिहार डीएम के जवाब पर कोर्ट ने जतायी संतुष्टिः इसके साथ ही कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कटिहार डीएम के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए अवमानना के केस को भी ड्रॉप कर दिया. अदालत के जवाब से कटिहार डीएम को राहत मिली है. पूर्व की सुनवाई में कटिहार डीएम ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि 2 सप्ताह में अदालत के आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा. पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कटिहार डीएम की उपस्थिति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उन पर अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.
मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति पर भी हुई सुनवाईः प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि अदालत ने पिछले साल अक्टूबर माह में उक्त दोनों अधिकारियों को गंगा नदी में अपने मालवाहक जहाज को चलाने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया था. लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी थी. प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि स्टोनवर्क्स के संचालक ने समदा घाट (साहिबगंज) और मनिहारी (कटिहार) के बीच गंगा नदी में मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति मांगी थी.
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