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कटिहार में विधायकों ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, विजय कुमार सिंह और कविता देवी के खिलाफ FIR दर्ज - ईटीवी बिहार न्यूज

कटिहार में विधान परिषद चुनाव (Legislative Council Election in Katihar) के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जदयू विधायक विजय कुमार सिंह और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कविता देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है.

FIR registered against MLA Vijay Kumar Singh and Kavita Devi in katihar
कटिहार में विधायकों ने किया आचार संहिता का उल्लंघन

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Published : Apr 4, 2022, 11:02 PM IST

कटिहार: बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council Election) के स्थानीय प्राधिकार चुनाव के दौरान कटिहार में दो विधायकों के खिलाफ एफआईआर (FIR against two MLA in Katihar) दर्ज हुआ है. इन दोनों विधायकों पर एमएलसी के लिए हो रही वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर गाड़ी में पार्टी का झंडा लगाकर और बॉडीगार्ड लेकर वोट देने पहुंचे थे. जिसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर दोनों विधायकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन (Model code of conduct violation in Katihar) का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

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सहायक थाने की पुलिस ने एमएलसी चुनाव में मतदान के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दो विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जिसमें बरारी विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक विजय कुमार सिंह (FIR registered against MLA Vijay Kumar Singh) और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कविता देवी (FIR registered against MLA Kavita Devi ) हैं. दोनों विधायक सोमवार को एमएलसी चुनाव के दौरान कटिहार प्रखंड मुख्यालय स्थित मतदान केंद्र पर वोटिंग करने पहुंचे थे, लेकिन मतदान केंद्र पर दोनों विधायकों के साथ सरकारी अंगरक्षक और पार्टी का झंडा लगा वाहन भी था. इस मामले में विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग और जिला पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच करते हुए दोनों विधायकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप सत्य पाया और दोनों विधायकों के ऊपर एफआईआर दर्ज करायी गयी.

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इस मामले में सहायक थाने के इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह बताया कि दोनों विधायकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिसका कांड संख्या 190 / 22 है. पुलिस ने इस मामले में 188 / 171 ( एफ ) के तहत मामला दर्ज किया है और अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है.

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