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हाइवे के किनारे ढाबा खोलने की मिली अनुमति, इन नियमों का करना होगा पालन - katihar dm kanwal tanuj

कटिहार जिला प्रशासन की ओर से नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर ढाबा खोलने का अनुमति दे दी गई है. लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

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Published : Apr 21, 2020, 12:51 PM IST

कटिहार: लॉकडाउन 2 में लोगों को रियायत मिलनी शुरू हो गई है. कटिहार जिला प्रशासन की ओर से एनएच और एसएच पर ढाबे को खोलने की परमिशन दे दी गई है. हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की बात कही जा रही है. डीएम कंवल तनुज ने कहा कि ढाबे को फिर से चालू करने का निर्देश दिया गया है. लेकिन पुलिस की नजर लगातार ढाबे पर बनी रहेगी.

डीएम ने कहा कि ये ढाबा खोलने का आदेश क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद दिया गया है. उन्होंने कहा कि जिला अन्तर्गत प्रत्येक नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शहर से कम से कम दस किलोमीटर की दूरी पर ढाबा खोला जाए और ढाबा खोलने संबंधित अनुमति पत्र निर्गत करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. डीएम ने आगे बताया कि स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे की लंबाई अधिक होने पर प्रत्येक 15 किलोमीटर पर ढाबा खोले जाएं.

समाहरणालय सभा कक्ष, किटाहर

सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सख्त हिदायत
जिला पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए बताया कि संबंधित थानाध्यक्ष और ओपी अध्यक्ष का ये दायित्व होगा कि ढाबा स्थलों पर नियमित रूप से पेट्रोलिंग करें. साथ ही ये सुनिश्चित करें कि ढाबे पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगे. साथ ही फूड इंस्पेक्टर को समय-समय पर ढाबों की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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