कैमूर: जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण परिवहन विभाग ने विभिन्न मार्गों पर चलने वाले वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. गाइडलाइन के अनुसार ड्राइवर, कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों को भी यात्रा के दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा. गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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सार्वजनिक वाहनों पर पान-तंबाकू खाने पर प्रतिबंध
परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक वाहनों- जैसे बस, ऑटो, ई-रिक्शा में पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसका सेवन करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ नियमानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही गयी है.