कैमूर:लॉकडाउन मेंराष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को मई 2021 में मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया है. खाद्यान्न का वितरण मई 2021 और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत होगा.
ये भी पढ़ें...दूसरे राज्यों से बिहार आ रही ट्रेनों ने और बढ़ाई मुसीबत, बिना जांच कराए ही यात्री भाग जा रहे घर
सत्यापन के आधार खाद्यान्न वितरित
इस प्रकार मई 2021 में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड धारियों को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुमान्य और बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार खाद्यान्न वितरित किया जाना है. इस योजना को सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए जिला पदाधिकारी कैमूर के द्वारा निम्नलिखित आदेश दिये गए हैं.
अधिकारी की प्रतिनियुक्ति
खाद्यान्न वितरण के सफलतापूर्वक अनुश्रवण के लिए प्रत्येक पंचायत वार कर्मी /पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जिनका मुख्य दायित्व विभागीय निदेश के अनुरूप खाद्यान्न वितरण कराना होगा. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किसी भी राशन कार्ड धारी को उन्हें अनुमान खाद्यान्न की मात्रा से कम मात्रा नहीं दिया जाए और ना ही निर्धारित दर से अधिक कीमत लिया जाए.
कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन
किसी भी विषम परिस्थिति में लाभुकों से खाद्यान्न वितरण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है, तो इसमें पूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की होगी. किसी भी परिस्थिति में शिकायत पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समय में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न का वितरण कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए.