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कैमूरः चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 15 साल जेल - भभुआ की खबर

भभुआ कोर्ट ने दुष्कर्मी को 15 साल की सश्रम कारावास सुनाई है. चाकू की नोक पर दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही जुर्माने की राशि भी देने का आदेश है. पढ़ें रिपोर्ट..

भभुआ कोर्ट ने दी सजा
भभुआ कोर्ट ने दी सजा

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Published : Apr 26, 2022, 3:37 PM IST

कैमूरः भभुआ कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा (Rapist Sentenced Fifteen Years of Jail From Bhabhua Court) सुनाई है. चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे षष्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है. कारावास के साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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घरवालों ने आरोपी को भागते देखाः पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल 2022 की यह घटना है. भभुआ थाना के शिवपुर का निवासी अभियुक्त प्रताप राम ने पीड़िता को घर में अकेला देखकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. उसने जान मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया. पीड़िता के शोर पर उसी घर में सो रहे पीड़िता के भाई बहन उठ गए. अभियुक्त को घर से भागते पीड़िता के भाई, बहन और बड़ी मां ने देख लिया.

जुर्माना भी लगाः इसकी प्राथमिकी महिला थाना कांड संख्या 20/2017 दर्ज करायी गयी थी, जिसके बाद अभियोजन की तरफ से 11 साक्ष्यों का बयान कराया गया, जिसके बाद न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त को भादवि की धारा 376, 357 और 354 बी के तहत दोषी पाते हुए 376 में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है.

..हो सकता है अतिरिक्त कारावासः अर्थदंड जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 457 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए का जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 354 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास, सह 5 हजार रुपया अर्थदंड की राशि देने पर 3 माह का कारावास भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 3 लाख रुपए देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है.

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