कैमूरः भभुआ कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा (Rapist Sentenced Fifteen Years of Jail From Bhabhua Court) सुनाई है. चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे षष्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है. कारावास के साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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घरवालों ने आरोपी को भागते देखाः पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि 26 अप्रैल 2022 की यह घटना है. भभुआ थाना के शिवपुर का निवासी अभियुक्त प्रताप राम ने पीड़िता को घर में अकेला देखकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. उसने जान मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया. पीड़िता के शोर पर उसी घर में सो रहे पीड़िता के भाई बहन उठ गए. अभियुक्त को घर से भागते पीड़िता के भाई, बहन और बड़ी मां ने देख लिया.