कैमूर:चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को संपन्न हुए मतदान में वैसे वाहन, जिनका उपयोग मतदान के दौरान कर्मियों और अन्य कार्यों के लिए किया गया है. उन सभी वाहन मालिकों को प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार की ओर से 48 घंटे के अंदर लॉग बुक और वाहन मालिक के बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करने का निर्देश दिया गया है.
वाहन मालिकों को दी गई सूचना
इससे संबंधित जानकारी देते हुए चैनपुर बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि डीएम से मिले निर्देश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के प्रथम चरण 28 अक्टूबर को हुए मतदान में जिन वाहनों का भी उपयोग मतदान के कार्य में किया गया है. उन सभी वाहनों के भुगतान के लिए वाहन मालिकों को फोन के माध्यम से सूचना देकर 48 घंटे, जिसकी आखिरी समय सीमा बुधवार शाम 4 बजे निर्धारित की गई है.