कैमूर: मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत छठे चरण का ऑनलाइन आवेदन शुरू
कैमूर जिले में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत छठे चरण का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाने लगा है. इस आवेदन में अब तक 56 लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है. इसके आवेदन के लिए कई कागजातों का होना जरूरी है. तो आइये जानते है ऑनलाइन प्रक्रिया के नियम और शर्तें...
कैमूर:जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत छठे चरण का आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जा रहा है. सभी 17 पंचायतों में रिक्त बचे 29 लाभार्थियों के रिक्ति के लिए ऑनलाइन स्वीकार किया गया. पूरे प्रखंड में कुल रिक्तियों की संख्या 29 है. जिनमें करजांव1, मंझुई 4, मेढ़ 1, रामगढ़ 5, बढ़ौना 2, मदुरना 1, उदयरामपुर 1, चैनपुर 1, बिउर मानपुर 3, हाटा 1, इसिया 3, जगरिया 1, सिरबिट 1 और डुमरकोन 5 कुल 29 सीट रिक्त हैं.
56 लाभार्थियों को दिया गया लाभ
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायतों में पांच लोगों को परिवहन योजना का लाभ देना था. इसमें एसीएसटी तीन और इबीसी के दो लोगों को चयनित करना है. 17 पंचायतों में कुल 85 लोगों को मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभ देना है. बीते 5 चरणों में कुल 56 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है.
ऋण के भुगतान में किया जाएगा राशि उपयोग
बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 4 से 10 सीटों के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा. अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम एक लाख है. वाहन के खरीद मूल से अभिप्राय है वाहन का एक्स शोरुम मुल्य, तृतीय पक्ष बीमा और वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि. यदि वाहन की खरीदारी किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो, अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक के माध्यम से ऋण के भुगतान में किया जाएगा.