कैमूर: बिहार के भभुआ इंडियन बैंक से लोन लिए गए 32 लाख रुपये नहीं चुका पाने पर उपभोक्ता पर बैंक ने कुर्की जब्ती के लिए नोटिस चिपकाया है. सरफेसी एक्ट के तहत बैंक के अधिकारी भभुआ के दतियांव मोड़ के पास स्थित मकान पर कब्जा करने के लिए पुलिस टीम के साथ पहुंचे लेकिन मकान में ताला बंद होने के चलते 15 दिन की मोहलत दी गई है. बैंक की ओर से दरवाजे पर 15 दिन का इश्तेहार चिपकाया गया है. नोटिस में लिखा है कि बैंक अगली बार बिना सूचना के संपत्ति पर कब्जा कर लेगा.
लोन नहीं चुकाया तो घर पर चिपकाया नोटिस: ऋण एनपीए होने पर बैंक के आग्रह पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दिया था. 1 दिसम्बर को दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी और पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करते हुए निर्देश भी दिया था. इस संबंध में इंडियन बैंक के चीफ मैनेजर कश्यप सोनी ने बताया कि सुप्रिया वुडन फर्नीचर उद्योग के प्रोपराइटर सुरेंद्र शर्मा और बिग्गू शर्मा भभुआ वार्ड नं1 के द्वारा इंडियन बैंक से एमएसएमई के तहत 20 लाख और हाउसिंग लोन से 10 लाख रुपये का लोन लिया था.
''30 लाख के अलावा कोविड के दौरान भी कुछ छोटे ऋण लिया गया था, जो एनपीए हो गया है. जिसका बंधक रखे गए दतियांव के मकान का आज भौतिक कब्जा लेने के लिए आए हैं. लेकिन यहां कोई भी उपस्थित नहीं है, जिसको लेकर दरवाजे पर नोटिस चिपका कर जा रहे हैं. इन्होंने जल्द भुगतान नहीं किया तो उनकी संपत्ति जप्त कर ली जाएगी. यह 2017 से लोन लिए थे.''- कश्यप सोनी, इंडियन बैंक चीफ मैनेजर, गया
क्या बोले शाखा प्रबंधक?:वहीं भभुआ इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि शुरू में इन्होंने बढ़िया लोन चुकता किया जा रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने लोन चुकाना बंद कर दिया, जिसके बाद 13 दिसंबर 2021 को इनका लोन एनपीए हो गया. इसके बाद लोक अदालत के माध्यम से एवं अन्य तरह से नोटिस दिया गया. इसके बाद भी इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद संपत्ति पर कब्जा के लिए जिलाधिकारी के द्वारा परमिशन लिया गया. लेकिन घर बंद होने के कारण कुछ दिनों के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है. नहीं देने पर बिना सूचना के नहीं रहने पर भी घर की पर कब्जा कर लिया जाएगा.
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