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कैमूर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुटे न्यायिक अधिकारी, ऑन द स्पॉट मामलों का होगा निपटारा

National Lok Adalat In Kaimur: कैमूर के भभुआ व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर न्यायिक अधिकारियों की टीम तैयारियों में जुट गई है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना फीस सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

कैमूर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू
कैमूर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 8, 2023, 11:29 AM IST

कैमूर: कैमूर में 9 दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर न्यायिक अधिकारी जुट गए है. इसको लेकर व्यवहार न्यायालय भभुआ पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव शहरयार मोहम्मद अफजल व अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम संदीप कुमार ने सभी कार्यालयों का जायजा लिया.

कैमूर में राष्ट्रीय लोक अदालत: इस दौरान उन्होंने प्रभारी प्रशासन मनोज कुमार, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय सुभाष कुमार मुंसिफ, एसडीजेएम आलोक रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुदीप पांडेय से बातचीत कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया. बताया गया कि यहां जो भी लोग अपने मामलों को बिना शुल्क के खत्म करना चाहते हैं, वो लोक अदालत में आकर ऑन द स्पॉट उसका निपटारा कर सकते हैं.

लोगों को जागरूक करने की अपील: अधिकारियों ने सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर विधि-व्यवस्था की जानकारी भी ली. वहीं अधिवक्ताओं से 9 दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचने के लिए अपने मुवक्किल को जागरूक करने की अपील की. इस मौके पर संघ के सचिव चंद्रशेखर सिंह, अधिवक्ता सियाराम राम, अरूण सिंह, नरेंद्र कुमार, हुस्ना बानो, उदय प्रताप सिंह, जगमोहन सिंह और नजीर प्रेमचंद्र लाल मौजूद थे.

सुलहनीय मामलों का निष्पादन: बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा. इन मामलों में मुकदमा पूर्व वाद, सुलहनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, न्यायाधिकरण वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, टेलीफोन बीएसएनएल मामले, विद्युत तथा पानी बिल संबंधित विवाद समेत कई सुलहनीय मामले निपटाए जाएंगे.

"9 दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज साहब के निर्देश पर हमलोग भभुआ में पहुंचे हैं. यहां के सभी न्यायिक अधिकारियों से बातचीत हुई हैं. अगर सुलहनीय मामले में किसी को नोटिस नहीं भी मिला है तो भी आप राष्ट्रीय लोक अदालत में आ सकते हैं."- शहरयार मोहम्मद अफजल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार

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