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निर्धारित अवधि में ही खुलेंगी दुकानें, नहीं मानने पर होंगी सील

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानों को निर्धारित अवधि में ही खोलने का आदेश दिया है. इसका पालन नहीं करने पर उन दुकानों काे सील करने की चेतावनी दी गयी है.

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प्रशासन द्वारा करवाया गया अनाउंसमेंट

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Published : Apr 25, 2021, 6:49 AM IST

कैमूर:कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के चैनपुर, हाटा, खरिगांवा आदि बाजारों में दुकानों को खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. निर्धारित अवधि में ही दुकानों को खोलने को लेकर प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट भी करवाया गया है. इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.

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गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा था अनुपालन
इससे संबंधित जानकारी देते हुए चैनपुर बीडीओ एजाजुद्दीन अहमद, सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह और थानाध्यक्ष अजय कुमार चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी बाजारों में कुछ दुकानदारों के द्वारा गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है.

प्रशासन द्वारा करवाया गया अनाउंसमेंट
अल्टरनेट डे के आधार पर दुकानों को खोलने के लिए सभी समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई है. इसके बावजूद लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर फिर शनिवार की दोपहर चैनपुर एवं हाटा बाजार के जीविका कार्यालय, पेट्रोल पंप, तीन मुहानी, बस स्टैंड सहित अन्य स्थलों पर इसके बारे में घोषणा करवायी गयी.

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निर्देश नहीं मानने पर दुकानें होंगी सील
दुकान खोलने को लेकर प्रशासन द्वारा विधिवत जानकारी दी गई है. लोगों को यह चेतावनी दी गई है कि जिन दुकानदारों के द्वारा निर्धारित अवधि को छोड़कर अगर दुकानें खोली जाती हैं या समय सीमा समाप्त होने के बाद दुकान खुली हुई पाई जाती हैं, तो उन्हें सील कर दिया जाएगा.

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