जहानाबाद:जहानाबाद में अवैध शराब कारोबारी (Illegal liquor traders in Jehanabad) के सजा के मामले की सुनवाई करते हुए अनन्य उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने उषा देवी, शिव वरती देवी, सुनील मांझी तथा रामाधार मांझी को बिहार उत्पाद मध निषेध अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी करार देते हुए पाँच साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना भुगतान करने का फैसला सुनाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर सभी आरोपियों को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
ये भी पढ़ें-छपरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, नष्ट की गई 3000 लीटर देसी दारू
अवैध शराब निर्माण की बिक्री के कारण मिली सजा:विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार के मुताबिक इस मामले में किंजर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव ने किंजर थाना क्षेत्र के शांतिपुरम अकोला मुसहरी निवासी उषा देवी, शिव वरती देवी, सुनील मांझी तथा बारहमाइल मुसहरी निवासी रामाधार मांझी को नामजद कर कांड संख्या 104/21 प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 19 नवंबर 2021 को अवैध शराब निर्माण बिक्री करने वालों के खिलाफ छापामारी दल का गठन कर अभियान चलाया गया था.