जहानाबाद: कोरोना के कारण जहां संकट की इस घड़ी में सभी परेशान हैं. वहीं, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं. सोमवार को जिले के व्यवहार न्यायालय में मात्र 29 मिनट में एक जमानत अर्जी की प्रक्रिया पूरी कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया. कोरोना संक्रमण काल में इतने कम समय में सुनवाई पूरी होने वाला बिहार का यह पहला मामला है.
जहानाबाद कोर्ट में 29 मिनट में जमानत अर्जी की प्रक्रिया पूरी, रिहा करने का ऑनलाइन आदेश - जहानाबाद कोर्ट
जमानत आदेश ऑनलाइन जेलर को भेजा गया और निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का रिलीज भी जारी कर दिया गया. पूरी प्रक्रिया में 29 मिनट का समय लगा.
अभियुक्त के वकील, जेलर और माननीय जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनवाई की. बाद में जज नें अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया. जमानत आदेश ऑनलाइन जेलर को भेजा गया और निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का रिलीज भी जारी कर दिया गया. पूरी प्रक्रिया में 29 मिनट का समय लगा.
आधे घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी
इस मामले में कोर्ट के पेशकार मनोज दास ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे के कोर्ट में सुनवाई हुई. केस संख्या 402 /13 में विचाराधीन अभियुक्त अशोक कुमार, जिले के राजा बाजार का रहने वाला है. आधे घंटे के अंदर रिलीज आर्डर के साथ जमानत प्रक्रिया पूरी होने वाला लॉकडाउन में सूबे का ये पहला मामला माना जा रहा है. अभियुक्त को लॉकडाउन के बाद 2 जमानतदार कोर्ट के समक्ष पेश करने होंगे. बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण कोर्ट में अभी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो रहा है.