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Punishment In Girl Molest Case: पॉर्न वीडियो दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर सजा - Punishment In Girl Molest Case

जहानाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म (Minor Molested In Jehanabad) के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही ₹35000 का अर्थदंड लगाया है. मामला 2022 का है, जब आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम दिया था.

जहानाबाद में पॉर्न वीडियो दिखाकर दुष्कर्म
जहानाबाद में पॉर्न वीडियो दिखाकर दुष्कर्म

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 20, 2023, 12:23 PM IST

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. नौ वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुनील गुप्ता के सजा के बिंदु पर गुरुवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई पूरी हुई. उसके बाद पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि ने सुनील गुप्ता को पाॅक्सो की धारा 6 के तहत के 20 साल का कठोर कारावास और ₹15000 अर्थदंड की राशि भुगतान करने का फैसला सुनाया.

पढ़ें-बक्सरः शौच के लिए घर से बाहर निकली नाबालिग के साथ दुष्कर्म, FIR दर्ज

जहानाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा का ऐलान:अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 1 साल का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा. इतना ही नहीं आरोपी को पाॅक्सो की धारा 4 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और ₹10000अर्थदंड की राशि का भुगतान करने का फैसला सुनाया गया. अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 1 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा.

20 साल की कठोर कारावास:साथ ही आरोपी को पाॅक्सो की धारा 8 के तहत 3 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा और ₹5000 अर्थ दंड की राशि का भुगतान करना होगा. अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा. साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए ₹400000 सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है.

पॉर्न वीडियो दिखाकर दुष्कर्म:उक्त आशय की जानकारी पााॅक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने अरवल महिला थाने में आरोपी सुनील गुप्ता को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 18 मई 2022 को रात्रि में नाबालिग लड़की को पॉर्न वीडियो दिखाकर दुष्कर्म किया.

"साथ ही दुष्कर्म का वीडियो क्लिप भी तैयार किया था, जिसे अन्य लोगों को भी भेजा गया था. इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक ,पीड़िता, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता समेत 8 लोगों की गवाही कराई गई थी."- मुकेश नंदन वर्मा,विशेष लोक अभियोजक

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