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Bihar Politics: 'दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए', मनीष कश्यप पर बोले चिराग

तमिलनाडु हिंसा का फर्जी वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप प्रकरण पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह जांच का विषय है. मेरा मानना है कि जो दोषी है, उस पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन जो निर्दोष है उसका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए.

एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान
एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान

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Published : Apr 5, 2023, 6:55 AM IST

एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान

जमुई:एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवानने अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो कोई भी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश रच रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि बिना जांच के किसी निर्दोष पर एक्शन नहीं होना चाहिए.

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मनीष कश्यप पर चिराग ने क्या बोला?: जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि इस प्रकरण पर मैंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा था कि अगर ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे है. जो लोगों को बोली और भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जान चाहिए. चिराग ने कहा कि अगर इनमें से कोई एक तस्वीर भी सही है तो ये चिंता का विषय है. लिहाजा उन दोषियों पर भी कड़ी कारवाई होनी चाहिए.

"यह जांच का विषय है. जो दोषी है, उस पर कार्रवाई हो. जो निर्दोष है, उसका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए. मैं हमेशा इन बातों का पक्षधर रहा हूं. उस प्रकरण में भी मैंने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखा था कि अगर भ्रम भी फैला जा रहा है तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, जो देश की एकता-अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है"- चिराग पासवान, अध्यक्ष, एलजेपीआर

राहुल गांधी की सदस्यता पर हंगामा क्यों?: वहीं, इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि इस मसले पर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है. कानून में स्पष्ट है कि जब भी किसी जनप्रतिनिधि को दो या दो साल से अधिक की सजा होती है तो वह स्वत: अयोग्य साबित हो जाता है. प्रावधान के मुताबिक ही उनकी सदस्यता खत्म हुई है. अब उन्होंने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की है. ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.

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