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वनरक्षियों को वन सरंक्षण से संबंधित कानून की दी गई जानकारी - Bihar Forest Protection Act

वन सरंक्षण प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में वनरक्षियों को वन सरंक्षण से संबंधित पारित कानून की जानकारी दी गई. वनों के सरंक्षण को लेकर नागी डैम स्थित नागी बर्ड सेंचुरी में वनरक्षियों के बीच आयोजित हो रहे प्रशिक्षण का दूसरा सत्र बुधवार को समाप्त हो गया.

वनरक्षियों को वन सरंक्षण से संबंधित कानून की दी गई जानकारी
वनरक्षियों को वन सरंक्षण से संबंधित कानून की दी गई जानकारी

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Published : Dec 16, 2020, 9:35 PM IST

जमुईःप्रशिक्षण के दूसरे सत्र में आईएफओ ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वनरक्षियों को वनों से संबंधित कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने वनों से संबंधित पारित कानूनों की जानकारी प्रशिक्षुओं को देते हुए कहा कि वन सरंक्षण करना हमसभी लोगों का कर्तव्य है. ऐसे में अगर कोई भी वन क्षेत्र के कानून को तोड़ता है तो उसपर कानूनी कारवाई की जा सकती है. वन क्षेत्र में लकड़ी कटाई, वनक्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु को अगर नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर अलग-अलग तरह की धाराएं लगाई जा सकती है.


अधिनियम की जानकारी वनरक्षियों के लिए आवश्यक
जमुई रेंजर और झाझा वन परिसर पदाधिकारी ने भी प्रशिक्षुओं को जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के दौरान वन सरंक्षण से संबंधित जो भी जानकारी दी जाती है. उसे ईमानदारी पूर्वक ग्रहण किया जाए, क्योंकि प्रशिक्षण में ली गई जानकारी ही आगे लाभदायक साबित होती है.

उन्होंने प्रशिक्षुओं से कहा कि वन सरंक्षण के अंतगर्तगत पारित अधिनियम की जानकारी वनरक्षियों के लिए अतिआवश्यक होती है. मौके पर आईएफओ ने नागीडैम के चारो ओर लगे पेड़ पौधों की जानकारी भी दी. प्रशिक्षण मे आईएफओ भरत चीतापल्ली, जमुई वनविभाग रेंजर उदय शंकर, झाझा वन परिसर पदाधिकारी अनिल कुमार उपस्थित रहे.

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