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घर के पास शराब पीने से मना किया तो दबंगों ने दंपति को पीटा - 2016 में शराबबंदी कानून

जमुई में घर के पास शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने एक युवक को पीट (Crime In Jamui) दिया. जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. घरवाले बदहवास हैं. परिवार दहशत में है.

शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पीटा
शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पीटा

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Published : Jan 1, 2023, 10:01 PM IST

जमुई:बिहार के जमुई मेंदबंगों ने एक युवक की पीट (Criminals Beat Up For Refusing To Drink Alcohol In Jamui) दिया. घर के पास शराब पीने से मना किया तो दबंगों ने दंपति को पीट दिया. टाउन थाना क्षेत्र के सुग्गी गांव में घर के आगे बैठकर शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने दंपति को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जख्मी की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के सुग्गी गांव निवासी झगडू गोस्वामी के पुत्र तूफानी गोस्वामी के रूप में हुई है. बताया जाता है कि रविवार की दोपहर सुग्गी गांव निवासी तूफानी गोस्वामी के घर के आगे बैठकर गांव के दबंग प्रवृत्ति के राजन राम, मुन्ना राम, भूटन राम शराब पी रहे थे.

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शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने पीटा :पीड़िततूफानी गोस्वामी ने जब इसका विरोध किया तो सभी दबंग आगबबूला हो गए और तूफानी के साथ मारपीट शुरू कर दिया. पति को बचाने पहुंची उसकी पत्नी खुशबू देवी को भी दबंगों ने पीट दिया. जिसमें दोनों घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. तूफानी गोस्वामी के सिर में चोट लगने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद पीड़ित टाउन थाने पहुंचा जहां सभी दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. घटना के बाद टाउन थाने की पुलिस ने दोनों घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

बिहार में 2016 से शराबबंदी :गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

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