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जमुई: चुनावी रैली में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं, लोगों में आक्रोश

स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां जिला प्रशासन की ओर से दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व सहित अन्य पर्वों को इस कोरोना संक्रमण के कारण मनाने पर रोक लगा दी गई है. लेकिन राजनीतिक पार्टियों की ओर से खुलेआम सोशल डिस्टेंस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है.

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Published : Oct 19, 2020, 9:12 PM IST

जमुई:बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है. लेकिन प्रशासन इसे रोक पाने में असफल साबित हो रहा है. बता दें कि जिले के साथ-साथ पूरे देश में कोरोन का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. इसके बावजूद चुनाव आयोग द्वारा सोशल डिस्टेंस नियम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने की बात कही थी. लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

चुनावी रैली में सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं

स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां जिला प्रशासन की ओर से दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व सहित अन्य पर्वों को इस कोरोना संक्रमण के कारण मनाने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही पूजा पंडाल तथा प्रतिमा स्थापित करने पर भी रोक लगाई गई है .लेकिन जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खुलेआम सोशल डिस्टेंस नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. यहां तक कि राजनेताओं के द्वारा चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि क्या इससे संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा. ऐसे ही कई गंभीर सवाल स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पुछा है. इस संबंध में ईटीवी भारत की टीम ने जिला पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की. लेकिन उन्होंने इस मामले पर बात करने से इंकार कर दिया.

देखें रिपोर्ट.

क्या है चुनाव आयोग का गाइडलाईन

  • दिशानिर्देशों के मुताबिक इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल के अलावा कई बातों का ध्यान रखना होगा. पूरे चुनाव प्रकिया में सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा.
  • उम्मीदवार को डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों के जाने की इजाज़त होगी. इसके अलावा नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने साथ दो लोग और दो गाड़ियों को ही ले जाने की इजाज़त होगी. इसके अलावा पहली बार जमानत राशि ऑनलाइन भरने की सुविधा दी गई है.
  • पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी. रोड शो में 5-5 गाड़ियों के बीच में आधे घंटे का गैप रखना ज़रूरी होगा. साथ ही आयोग ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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