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गोपालगंज में दो शराब तस्कर गिरफ्तार, शरीर में टेप साटकर करते थे तस्करी - Excise Department Head Rakesh Kumar

गोपालगंज से देसी शराब की तस्करी (Liquor Ban In Bihar) का मामला आया है. तश्कर पुलिस से बचकर शराब बेचने के लिए अपने शरीर में टेप से चिपकाकर तस्करी करते थे. पढ़ें पूरी खबर...

शराब की तस्करी
शराब की तस्करी

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Published : Jul 23, 2022, 11:43 AM IST

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार (Two liquor smugglers arrested in Gopalganj) किया गया है. जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में माधोमठ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान बाइक सवार दो युवकों के शरीर में लपेटी शराब को भी बरामद किया है. जिसके बाद टीम ने उनकी बाइक जब्त कर लिया है. फिलहाल गिरफ्तार युवकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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तस्करों के शरीर से शराब बरामद: जिले में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार (Excise Department Head Rakesh Kumar) ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में बाइक से शराब की तस्करी हो रही है. उसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के माधो मठ के जांच अभियान शुरू कर दिया. उसी समय बाइक सवार युवक जैसे ही पहुंचा, वैसे ही उत्पाद विभाग की टीम ने उसे रोका और तलाशी ली तो उसके शरीर में टेप के सहारे शराब को शरीर में साटा हुआ पाया गया और बैग में रखी करीब 4 पेटी देसी शराब बरामद की गई. इन तस्करों की पहचान विशंभरपुर थाना क्षेत्र स्थित ईश्वरपुर गांव निवासी अर्जुन कुमार यादव (पिता स्व हरि यादव) और प्रिंस सिंह (पिता अनिरुद्ध सिंह) के रूप में हुई है.

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बिहार में शराबबंदी कानून:बता दें कि 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून (Bihar Prohibition and Excise Act 2016) लागू है. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से शराबबंदी का वादा किया था. इसका एक उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना था. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया. एक अप्रैल 2016 बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम के तहत बिहार में शराबबंदी लागू कर दी गई. तब से सरकार के दावे के बावजूद शराब की तस्करी और बिक्री धड़ल्ले से हो रही है. इसका प्रमाण शराब की बरामदगी और इस धंधे से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी है.

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