गोपालगंजः बिहार में गोपालगंज डीलर हत्याकांड (Gopalganj Dealer Murder) मामले में सिविल कोर्ट ने एकमात्र नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment in Gopalganj Dealer Murder Case) सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. एडीजे वन गुंजन पांडेय की कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया.
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दरअसल, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गांव के परमेश्वर कुंवर तथा प्यारेपुर गांव के विष्णु बैठा अपने-अपने क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे. विष्णु बैठा के एक केस के सिलसिले में जेल चले जाने के बाद उनका डीलरशिप निलंबित करते हुए उनके क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशन देने की जिम्मेदारी परमेश्वर कुंवर को सौंप दिया गया था.
जेल से रिहा होकर आने पर विष्णु बैठा अपने क्षेत्र के लोगों को दिए जा रहे राशन के एवज में आधी हिस्सेदारी मांगने लगे. लेकिन परमेश्वर कुंवर हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं थे. इसी बीच 21 सितंबर 2015 को प्यारेपुर बाजार से लौटने के क्रम में रास्ते में परमेश्वर कुंवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.