बिहार

bihar

ETV Bharat / state

RJD विधायक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी, 200 रुपये का लगा जुर्माना - MP MLA Court Gopalganj

एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजद विधायक प्रेम शंकर यादव को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तीन साल पुराने मामले में दोषी करार दिया. इसी मामले में दो और लोगों को सजा हुई. तीनों पर दो-दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

राजद विधायक पर 200 रुपये का जुर्माना
राजद विधायक पर 200 रुपये का जुर्माना

By

Published : Nov 5, 2022, 10:19 PM IST

गोपालगंज:एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Gopalganj) नेआदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तीन साल पुराने मामले में राजद विधायक समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 2-2 सौ रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. आरोपितों के अधिवक्ता उदय कुमार ने बताया कि दोष स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर राजद विधायक प्रेमशंकर यादव (RJD MLA Prem Shankar), कटेया की पूर्व राजद विधायिका किरण राय सहित तीन लोगों के खिलाफ दो-दो सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है.

यह भी पढ़ें:सासाराम कोर्ट में पंचायती राज मंत्री हुए पेश, जानिये क्या है मामला

तीन साल पुराना मामला :वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 22 अप्रैल को नगर थाने में आदर्श आचार संहिता और धारा-144 के उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें भोरे थाने के कोरेया गांव के स्व. उपेन्द्र राय की पत्नी और पूर्व विधायका किरण राय, बैकुंठपुर थाने के गोरौली गांव के निवासी प्रेम शंकर यादव, नगर थाने के बंगरा गांव के संजय उपाध्याय सहित 20- 25 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था. उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी ने मामला दर्ज कराया था.

यह भी पढ़ें:किडनैपिंग केस में आज कोर्ट में पेशी.. क्या जेल जाएंगे कार्तिकेय सिंह?

आचार संहिता उल्लंघन का मामला: प्राथमिकी में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव-2019 को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र महान के नामांकन देखते हुए अंचल पदाधिकारी की ड्यूटी समाहरणालय के ड्राप गेट पर लगाई गई थी. इसी दौरान पूर्व विधायका किरण राय, प्रेम शंकर यादव, संजय उपाध्याय एवं 20-25 अज्ञात लोग झंडा, बैनर, ढोल-नगाड़ा बजाते हुए पहुंचे और ड्राप गेट से अंदर जाने की कोशिश करने लगे. जबकि जुलूस की अनुमति नहीं ली गई थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details