गोपालगंज: जिले के हथुआ अनुमंडल में बुधवार को बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बता दें कि किसान भवन में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन के नेतृत्व में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
गोपालगंज: सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दहेज उन्मूलन कानून के तहत 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है. समाज को जागरूक कर दहेज उन्मूलन और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा.
दहेज उन्मूलन अधिनियम पर हुई चर्चा
गौरतलब है कार्यक्रम में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन से संबंधित अधिनियम के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई. साथ ही कार्यक्रम में लोगों को कुरीतियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों को भी बताया गया. वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
'जनप्रतिनिधियों को आना होगा आगे'
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दहेज उन्मूलन कानून के तहत 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है. समाज को जागरूक कर दहेज उन्मूलन और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा. वहीं, मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे.